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कांवड़ नेमप्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार ने दाखिल किया जवाब

कांवड़ नेमप्लेट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले, यूपी सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी और कहा था कि दुकानदारों को केवल खाने का प्रकार लिखना होगा, नाम लिखना ज़रूरी नहीं।

एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) नामक एनजीओ ने यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल ने भी याचिका दायर की है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए कहा कि शुद्धता के नाम पर आर्थिक बहिष्कार की कोशिश हो रही है और यह छुआछूत को बढ़ावा देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया था।

यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने किसी के व्यापार पर रोक नहीं लगाई है। अधिक पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया गया ताकि यात्री गलती से भी ऐसा कुछ न खा लें जो वह नहीं खाना चाहते। अतीत में गलत खाने से विवाद की घटनाएं हुई हैं। यह निर्देश सभी के लिए है और किसी विशेष धर्म के साथ भेदभाव नहीं है।