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कोचिंग संस्थानों के लिए भी कानून होना जरूरी: रामेश्वर उरांव

रांची। गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को मान्यता देने हेतु जमीन की बाध्यता कानून एवं पिछली सरकार द्वारा लागू 2019 आरटीआई संशोधन कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर, कोचिंग संस्थानों के संचालन हेतु नियम/कानून बनाए जाने के संदर्भ में एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश पासवा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में आज वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से उनके कार्यालय में मुलाकात किया एवं अलग अलग ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में पासवा के संजय प्रसाद,शुभोजित अधिकारी,राशीद अंसारी, मोजाहिद इस्लाम,अल्ताफ अंसारी व मेंहुल दूबे उपस्थित थे।

वित्त मंत्री ने पासवा द्वारा उठाये गये मुझे पर अपनी सहमति जताई है और कहा कि सरकार आपके साथ है। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालन में जमीन कानून में संशोधन जरूरी है, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री स्व.जगन्नाथ महतो की भी इच्छा थी कि कानून में संशोधन जरूरी है। उन्होंने कहा कोचिंग संस्थानों के लिए भी कानून होना जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा अल्पसंख्यक बच्चों की छात्रवृत्ति को लेकर हफीजुल हसन से बात करेंगे। पासवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 15 मई को पासवा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव के.रवि कुमार से मिलकर चर्चा करेगा।