राजद विधायक अनंत सिंह को एके 47 मामले में 10 साल की मिली सजा

बाहुबली नेता और मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह को एके 47 मामले में आज सजा मिल गई है. जानकारी के अनुसार पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है.
वैसे बता दें मोकामा से विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून को ही एके 47 मामले के इस मामले में दोषी ठहराया था. अनंत सिंह के खिलाफ केस में कोर्ट ने अब सजा का ऐलान कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट को आज यानी 21 जून को सजा का ऐलान करना था, जो कि कोर्ट ने कर दिया है.
मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह के खिलाफ ये मामला साल 2019 का है. 16 अगस्त 2019 में बाढ़ की ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में एक टीम अनंत सिंह के घर पहुंची थी. भारी पुलिस फोर्स ने अनंत सिंह के घर का कोना-कोना खंगाला था. करीब 11 घंटे तक चली इस पुलिसिया कार्रवाई के दौरान अनंत सिंह के घर से एके-47, हैंड ग्रेनेड और अन्य हथियार बरामद किए गए थे.

इतना ही नहीं पुलिस के सर्च ऑपरेशन की अगुवाई करने वाली लिपि सिंह का दावा था कि हथियार तस्करी की पुख्ता सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इसकी जानकारी पटना की तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (अब अवकाश प्राप्त) गुप्तेश्वर पांडेय को भी दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने सुबह-सुबह करीब चार बजे ही अनंत सिंह के घर छापेमारी कर दी थी.
वैसे इस छापेमारी के दौरान अनंत सिंह फरार हो गए. लेकिन पुलिस ने घर से केयर टेकर को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद पुलिस अनंत सिंह के पीछे पड़ गई. बिहार पुलिस ने कई टीमें अनंत सिंह की तलाश में लगा दी थीं. अनंत सिंह फरारी के दौरान भी वीडियो जारी करते रहे. अनंत सिंह ने बिहार पुलिस को तीन-चार दिन छकाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.