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नेशनल हेराल्ड मामला : ईडी ने कोर्ट में दी दलील, कहा-प्रथम दृष्टया सोनिया और राहुल गांधी पर केस बनता है

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ 'प्रथम दृष्टया' धनशोधन का मामला बनता है। यह बयान ईडी ने स्पेशल जज विशाल गोगने के समक्ष शुरुआती सुनवाई के दौरान दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह इस केस से जुड़ी चार्जशीट की प्रति भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दे, जिन्होंने यह मामला मूल रूप से निजी शिकायत के तौर पर दायर किया था। वर्तमान में बहस जारी है और अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के विषय पर विचार कर रही है।

चार्जशीट पढ़ने के लिए मांगा समय
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू और बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं। सिंघवी ने अदालत से समय की मांग करते हुए बताया कि उन्हें 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट प्राप्त हुई है, जिसे पढ़ने और समझने में समय लगेगा। अदालत ने कहा कि वह ईडी की दलीलें पहले सुनेगी और फिर दूसरे पक्ष को जवाब देने के लिए उपयुक्त समय देगी।

एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि शिकायत एक सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है, जिसमें सोनिया गांधी को प्रमुख आरोपी और राहुल गांधी को दूसरे नंबर पर आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी भी आरोपी बनाए गए हैं।

इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़ी करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों का अनुचित तरीके से अधिग्रहण कर मनी लॉन्ड्रिंग की। यंग इंडियन में सोनिया और राहुल के पास 38-38% हिस्सेदारी है।

कोर्ट ने पूर्व में जारी किए थे नोटिस
इससे पहले अदालत ने 2 मई को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य को नोटिस जारी किए थे और 21 व 22 मई को सुनवाई की नई तारीख तय की थी। अदालत ने यह भी कहा था कि सैम पित्रोदा को वैकल्पिक ईमेल पर नोटिस भेजा गया है, इसलिए उनकी ओर से जवाब अगली तारीख पर सुना जाएगा।

सुब्रमण्यम स्वामी, जो इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चार्जशीट तथा दस्तावेजों की प्रति मांगने का आवेदन देने की बात कही।

2021 में शुरू हुई थी ईडी की जांच
ईडी ने 2021 में इस मामले की जांच शुरू की थी, जब मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लिया था। यह चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) की धाराओं 3 और 4 के तहत दाखिल की गई है। अदालत अब तय करेगी कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी।