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ब्रेकिंग : CM हेमंत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बेंच ने कहा - हाईकोर्ट जाइये

सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। जहां अदालत ने मुख्यमंत्री को कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन का याचिका पर सुनवाई करने से मना दिया और मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। जिसके बाद हेमंत सोरेन नेअपनी याचिका वापस ले ली। 

ईडी की कार्रवाई को दी गयी थी चुनौती

बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को जमीन की खरीद-बिक्री मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी गयी थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की थी। पूर्वनिर्धारित पर 15 सितंबर को न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की अदालत मेंसुनवाई शुरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से यह अनुरोध किया गया कि उनके वकील की तबीयत खराब होने की वजह से मामले की सुनवाई सोमवार को की जाये। न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 18 सितंबर निर्धारित की थी।