जेपीएससी नियुक्ति घोटाला: हाईकोर्ट ने 18 आरोपियों को दी राहत, मिली अग्रिम जमानत

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की पहली नियुक्ति प्रक्रिया में घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 18 अभियुक्तों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इनमें राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुशमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लक्खी राम बासकी, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग और कमलेश्वर नारायण सहित अन्य नाम शामिल हैं।
इससे पहले इन सभी की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत से खारिज हो चुकी थी। इसके बाद अभियुक्तों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका पर न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई, जहां सीबीआई ने जमानत का कड़ा विरोध किया। बावजूद इसके, कोर्ट ने अभियुक्तों की याचिका स्वीकार कर उन्हें राहत दे दी।

गौरतलब है कि सीबीआई ने जेपीएससी-1 घोटाले की जांच पूरी कर 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें जेपीएससी के पांच तत्कालीन पदाधिकारी, 12 परीक्षक और 20 उस समय के अभ्यर्थी शामिल हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने इन परीक्षार्थियों को भी अभियुक्तों की सूची में शामिल करते हुए उनके खिलाफ संज्ञान लिया था।