राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किये सोशल मीडिया गाइडलाइन, जानें

झारखंड सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य के कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सरकार द्वारा तय की गई सीमा और नियमों का पालन करेंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग की ओर से जारी किए गए इन नियमों के तहत कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों, राजनीति या व्यक्तिगत विचारों को साझा करने से बचना होगा।
नए नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण या विवादास्पद पोस्ट से बचने के लिए कहा गया है। उन्हें सरकार की नीतियों की आलोचना करने, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने या राजनीतिक टिप्पणियां करने से भी मना किया गया है। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऑफिस के कार्य घंटों के दौरान अपने व्यक्तिगत अकाउंट का इस्तेमाल न करें और सरकारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि में भाग न लें।

इसके अलावा, कर्मचारियों को धमकी देने, अश्लील या अपमानजनक पोस्ट करने, धर्म या जाति के खिलाफ टिप्पणी करने या लोगों को ट्रोल करने से भी मना किया गया है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी और तस्वीरें सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने से भी रोक दिया गया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता, मनोज पांडेय ने इस दिशा-निर्देश का समर्थन करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। यह राज्य सरकार का अधिकार है कि वह तय करे कि राज्य के कर्मचारियों का आचरण कैसा होना चाहिए।